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घर में घुसकर पति-पत्नी के साथ मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को 06-06 माह का सश्रम कारावास।


नीमच। श्रीमान अंकित जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा मकान विवाद के कारण घर में घुसकर पति-पत्नी के साथ मारपीट करने वाले तीन आरोपीगण (1) सोनू पिता हीरालाल सरगरा, उम्र-25 वर्ष, (2) शुभम पिता हीरालाल सरगरा, उम्र-आयु 21 वर्ष तथा (3) नीरज पिता शांतिलाल जैसवार, आयु-25 वर्ष, तीनो निवासीगण-ग्वालटोली, जिला-नीमच को धारा 452 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 06-06 माह के सश्रम कारावास एवं 200-200 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03-03 माह के सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री आकाश यादव द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 2 वर्ष पूर्व दिनांक 21.09.2023 को रात्री के लगभग 08ः30 बजे ग्राम-बागपिपलिया स्थित फरियादी के घर की हैं। फरियादी राजू एवं आरपोपीगण के मध्य मकान का विवाद चल रहा हैं, इसी कारण घटना दिनांक को जब फरियादी उसके घर पर था तब आरोपीगण उसके भानेज सोनू व शुभम तथा उनका साथी नीरज उसके घर में घुंस गये और लकडी व लातघूंसों से उसके साथ मारपीट करने लगे। फरियादी की पत्नी गुड्डीबाई बीच-बचाव करने आयी तो आरोपीगण ने उसके साथ भी मारपीट की। आरोपीगण ने मारपीट कर फरियादी राजू के कपड़े भी फाड़ दिये थे। चिल्लाचोट की आवाज सुनकर ओमप्रकाश तथा रज्जाक ने आकर बीच-बचाव किया। घटना स्थल पर 100 डायल आने पर दोनो आहतगण बघाना थाने पर लाया गया व उनके द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध रिपोर्ट लिखवाई गई। विवेचना के दौरान दोनो आहतगण का मेडिकल कराये जाने के पश्चात् शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में दोनो आहतगण सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री आकाश यादव, एडीपीओ द्वारा की गई।